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अब PF निकालना हुआ और भी आसान, नहीं लगाने पड़ेंगे पुरानी कम्पनी के चक्कर

 

नई दिल्ली।अगर आपके पीएफ का पैसा फंसा हुआ है जैसे और लोगों का फंसा होता है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अपना पैसा निकलवाने के लिए आपको परेशान होने की ज़रुरत नहीं और न ही आपको पुरानी कंपनी जाने की ज़रुरत है। कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य भविष्य निधि संगठन बहुत अच्छी खबर लायी है। आपको अपने पुरानी कंपनी से किसी भी प्रकार के डाक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ हासिल करने की ज़रुरत नहीं है, ऐसा ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार है।

इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नबर यानी यूएएन नंबर है, उन्हें पिछली कंपनी से किसी तरह के प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसके लिए ईपीएफओ ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर पर आधारित फार्म नंबर 19 निकाला है जिसके जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसा निकाल सकते हैं।

आपको ये भी बता दें कि ये सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास यूएएन नंबर है साथ ही जिन लोगों ने अपनी केवाईसी की जानकारी और आधार कार्ड की सूचना अपडेट रखी है, उन्हें ही ये सुविधा मिलेगी। फिलहाल ईपीएफओ ने ये सुविधा सिर्फ ऑफलाइन दी है लेकिन जल्द ही इसे ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा।

यूएएन नंबर पर आधारित फार्म 19 के जरिए आपको एंप्लायर के हस्ताक्षर या सत्यापण की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा उन सभी लोगों के लिए है जिन्हे यूएएन नंबर मिला हुआ है और जिनके केवाईसी डिटेल्स पूरे हैं। अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो आपको पीएफ का पैसा आसानी से मिल जाएगा।