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दिल्ली हाई कोर्ट: कॉमेडियन राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में काटनी होगी 6 दिन की सजा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन राजपाल यादव को जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट ने पूर्व में दी गई सजा के बचे हुए छह दिन काटने का निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करके पूर्व में दी गई सजा के बचे हुए छह दिन काटने का निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि कोर्ट ने राजपाल यादव को वर्ष 2013 में झूठा हलफनामा दायर करने के लिए सजा सुनाई थी। इस पर राजपाल ने 3 से 6 दिसंबर तक जेल में सजा काटी थी। यादव की सजा के 6 दिन शेष थे लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपील पर उस समय सजा को निलंबित कर दिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल की सजा को बरकरार रखते हुए उनहें सजा के बचे 6 दिन जेल में गुजारने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि राजपाल को उनको आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए काफी समय दिया गया लेकिन वे फिर भी झूठ ही बोलते रहे।

गौरतलब है कि दिल्ली के एक कारोबारी एमजी अग्रवाल ने पांच करोड रुपये के कर्ज के भुगतान में नाकाम रहने पर राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ वसूली वाद दायर किया था। यादव ने वर्ष 2010 में निर्देशक के रूप में पहली फिल्म बनाने के लिए कर्ज लिया था। इस पर राजपाल ने दिसंबर 2013 में एक हलफनामा दायर किया था। उस हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए पीठ ने उसे झूठा करार दिया गया था। साथ ही इस हलफनामे पर उनकी पत्नी के जो हस्ताक्षर थे वे भी जाली थे।