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जानिये आखिर धारा 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में क्या होंगे बदलाव? क्या जम्मू-कश्मीर को अभी भी मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा?


जम्मू-कश्मीर में पिछले 10 दिन से हलचल, अनिश्चितता और अटकलें जारी हैं। मोदी सरकार ने सोमवार को इस पर विराम लगा दिया और कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया।

changes in jammu kashmir जम्मू-कश्मीर after removing article 370

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पत्र पेश करके बताया कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। 10 पॉइंट में जानें अनुच्छेद 370 ह`टने के बाद जम्मू-कश्मीर में क्या बदलाव आएगा?

1) जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म

गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी घोषणा में संसद को बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र सरकार के अधीन अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जाने जाएंगे। यानी कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर अब दिल्ली की तरह राज्य होगा, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, लेकिन वह केंद्र के अधीन ही माना जाएगा।

2) लद्दाख में नहीं होगी विधानसभा

गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के मुताबिक, पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख, जो अब तक कश्मीर का अंग था। इसे अब जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया है और इसे भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अब यह चंडीगढ़ की तरह बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा।

3) खत्म हुए विशेषाधिकार

अब जम्मू-कश्मीर में भी देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही भारत के नियम-कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार की विकास योजनाएं या अन्य कानून वहां सभी राज्यों के साथ-साथ लागू किए जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के साथ-साथ अनुच्छेद 35ए भी निष्प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत इस राज्य को देश के बाकी राज्यों से अलग अधिकार मिले थे।

4) दूसरे राज्यों के लोग भी कश्मीर में कर सकेंगे नौकरी

आर्टिकल 370 के खंड आर्टिकल 35ए के तहत देश के दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर की सरकारी नौकरियों को ज्वाइन करने के रास्ते खुल गए हैं।

5) कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने के रास्ते खुले

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे। पहले दूसरे राज्यों के निवासी यहां न तो बस सकते थे और न ही प्रॉपर्टी खरीद सकते थे।

6) संविधान के प्रावधान होंगे लागू

पहले जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद भारतीय संविधान ही जम्मू-कश्मीर में लागू होगा। केंद्र सरकार को कोई भी अहम फैसला लेने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी।

7) बाहर शादी करने पर प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं होगी महिला

पहले जम्मू-कश्मीर की महिला अगर दूसरे राज्य में शादी करती थी तो वह प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाती थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा।

8) अलग झंडा व अलग एजेंडा भी खत्म

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर का अलग झंडा नहीं रहेगा। वहां भी अब तिरंगा ही मान्य होगा और इसका अपमान करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई होगी। आरटीआई और सीएजी जैसे कानून कश्मीर में लागू होंगे।

9) दोहरी नागरिकता खत्म होगी

जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अब तक दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। पहली जम्मू-कश्मीर की और दूसरी भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के नागरिक भी अब भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे।

10) अल्पसंख्यकों को मिलेगा आरक्षण

देश में लागू आरक्षण का लाभ अब जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भी मिलेगा। पहले उन्हें आरक्षण की सहूलियत नहीं मिलती थी। वहीं, जम्मू-कश्मीर में अब राज्यपाल शासन की जगह राष्ट्रपति शासन लागू होगा।

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