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1 अप्रैल से इनकम टैक्स के इन पांच नियमों में होंगे यह बड़े बदलाव

अब आप इनकम टैक्स के नियमों में हो रहे बदलाव को अच्छे तरीके से जान लीजिये क्योंकि इसका असर सीधे-सीधे आप पर पड़ेगा। हम आपको बता दें कि यह नियम लागू होने के बाद इसका सबसे बड़ा असर आपकी सैलरी पर पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इन नियमों के बारे में।

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एलटीसीजी पर टैक्स
 
शेयर और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में अगर एक लाख रुपये से अधिक का प्रॉफिट होता है, तो फिर इस पर 10 फीसदी लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो शेयर लिस्टेड नहीं हैं उन पर किसी तरह का कोई एलटीसीजी टैक्स नहीं लगेगा।सिंगल प्रीमियम वाली हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स

अगले वित्त वर्ष से सिंगल प्रीमियम वाली हेल्थ पॉलिसी, जिसका टर्म एक साल से अधिक का होगा उस पर टैक्स देना होगा। इस पर टैक्स में उतनी ही छूट मिलेगी जितने सालों के लिए कवर लिया जाएगा।सरकारी बॉन्ड में निवेश पर एलटीसीजी में छूट

अगर कोई व्यक्ति सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है तो उसको सेक्शन 54 ईसी के तहत इस पर होने वाले लांग टर्म कैपिटल टैक्स गेन में छूट मिलेगी। हालांकि इस बॉन्ड को कम से कम 3 साल के लिए रखना होगा।

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