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काला ह‍िरण हत्‍या केस:18 साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को किया बरी

जयपुर: 18 साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने सल्लू भाई यानि कि सलमान खान को काला हिरन हत्या केस में राहत देते हुए बरी कर दिया है । 1998 में दर्ज हुए मामले में सेशंस कोर्ट ने 12 में से 11 आरोपियों को पहले ही बरी कर दिया था।

जोधपुर के सुदूरवर्ती इलाके भावड में 26 सितंबर, 1998 को और इसी इलाके के हॉर्स फॉर्म्‍स में 28 सितंबर, 1998 को फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान सहित अन्य अभि‍नेताओं पर काले चिंकारे की हत्‍या का आरोप है। इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर भी शिकार के लिए सलमान को उकसाने का आरोप है। सलमान खान को इस मामले और घोड़ा फाॅर्म हाउस शिकार मामले में 12 अक्टूबर 1998 से 17 अक्टूबर तक पुलिस व न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। उन्हें 10 से 15 अप्रैल 2006 तक छह दिन केंद्रीय कारागृह में रहना पड़ा। मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाह हरीश दुलानी हैं, जो शिकार के समय सलमान की जिप्सी चला रहे थे। हालांकि, वो अभी तक गायब हैं।

सलमान को काले हिरण के शि‍कार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। श‍िकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फाॅर्म में 28-29 सितंबर 1998 की रात का है, लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। घोड़ा फाॅर्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन केंद्रीय कारागृह में रहना पड़ा। सेशन कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। इस मामले में सलमान हाई कोर्ट से बेल पर हैं।

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