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हत्या के आरोप में भाजपा से निलंबित इस नेता को मिला उम्रकैद की सज़ा

पटना: बिहार के सीवान जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित नेता जितेंद्र स्वामी को महाराजगंज से जनता दल (युनाइटेड) के पूर्व विधायक दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सीवान व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने सोमवार को जितेंद्र सिंह को हत्या एवं अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
स्वामी पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह के पुत्र हैं। अदालत ने गत 12 अगस्त को हत्या के इस मामले में स्वामी को दोषी करार दिया था। बचाव पक्ष के वकील सुभाषकर पांडेय ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वे ऊपरी अदालत में जाएंगे। वहीं, लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह ने बताया कि जितेंद्र स्वामी को अदालत ने भादवि की धारा 364, 302, 201 (34) एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

फरवरी, 2000 में विधानसभा चुनाव के दौरान भरत सिंह का अपहरण कर लिया गया था और बाद में उनका शव एक गन्ने के खेत से मिला था। इसके बाद भरत के भाई विजय सिंह के बयान पर पुलिस ने महाराजगंज थाने में तत्कालीन समता पार्टी के उम्मीदवार उमाशंकर सिंह एवं उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 17 अप्रैल 2012 को आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को फिर मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था।

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