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स्टिंग वीडियो मामले में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट ने राहत दी

नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग मामले में फिलहाल राहत दी है। कोर्ट ने संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मुख्यमंत्री से जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्टिंग वीडियो मामले के शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी मामले में पक्षकार बना दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता के याचिका में संशोधन करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए केंद्र व सीबीआइ को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में हुई। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 27 अप्रैल को सीबीआइ की ओर से नोटिस जारी करने को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के अनुसार स्टिंग मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआइटी गठित की है।

राज्य पुलिस मामले की जांच करने में सक्षम है। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के वकील की ओर से सीबीआई की अधिसूचना निरस्त करने के लिए दायर याचिका में संशोधन की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इन संशोधनों पर केंद्र व सीबीआइ को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट को बताया कि स्टिंग के दौरान बागी विधायक डॉ. हरक सिंह रावत जौलीग्रांट में मौजूद थे। स्टिंग करने वाले के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 जून नियत कर दी है।

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