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अगर आप भी करते हैं एटीएम कार्ड का इस्तेमाल तो आपके लिए है बेहद ज़रूरी जानकारी, पैसों से जुड़ा है मामला

अगर आपका बैंक में खाता है और आप बैंक की एटीएम कार्ड सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सब तो यह जानते ही होंगे कि टेक्नोलॉजी आपके जीवन को आसान बनाने के साथ ही कभी-कभी आपको परेशानी में भी डाल देती है।

एटीएम एक टेक्नोलॉजी ही है, जो आपके बैंक द्वारा खाते से कैश निकालने के लिए उपलब्ध कराई गई है। अब मान लीजिए आप कभी आप एटीएम गए और आपने अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन की लेकिन वह फेल हो गई। हालांकि, बावजूद इसके आपके खाते से पैसा कट गया, तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा है?

ऐसी परेशानी का सामना हम सभी ने कभी न कभी किया ही होगा। यह आम तौर पर टेक्निकल ग्लिच के कारण होता है. बैंक की कोई मंशा नहीं होती कि वह आपको पैसे न दे और आपके खाते से पैसा काट ले। लेकिन, यह भी सच है कि टेक्निकल ग्लिच के कारण ही सही, लेकिन आम नागरिक को इसके कारण परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा कई बार फिजिकल ग्लिच के कारण भी एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है लेकिन पैसा कट जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में भी आपको पैसा सेफ रहता है।

ऐसे स्थिति में पैनिक नहीं करना चाहिए। आरबीआई का स्पष्ट कहना है कि गलती से डेबिट हुए पैसों को बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में पांच वर्किंग डे (कार्य दिवस) के अंदर क्रेडिट करना होगा। यानी, बैंक बाध्य हैं कि वह ऐसी स्थिति में जहां आपको पैसा नहीं मिला है लेकिन खाते से पैसा कट गया है, आपको पांच कार्य दिवसों के अंदर आपके खाते में पैसा वापस डाल दें। लेकिन, अगर बैंक ने पांच कार्य दिवसों में पैसा नहीं लौटाया तो?

अगर बैंक पांच कार्य दिवस में पैसा वापस खाते में नहीं डालता है तो उसके बाद उसपर प्रति दिन के हिसाब से 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके लिए आपको बैंक में कोई शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं होती है।आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंकों को खुद ही इसपर काम करते हुए इसका समाधान करना होता है। यह प्रक्रिया डिफॉल्ट तरीके से होती है। हालांकि, अगर बैंक द्वारा पैसा वापस लौटाया ही नहीं जाता है तो आप इसके लिए बैंक के शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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