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मोदी सरकार ने वाहन चलाने वालों को दिया बहुत ही तगड़ा झटका, इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बढ़ाया 8 गुना चार्ज


जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश भर में महंगाई की मार से लोग वैसे ही परेशान हैं, और अब इसी बीच 15 साल से पुराने वाहन चालकों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. हम आपको बता दें कि इन वाहन चालकों काे अब अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अपनी जेब पहले से ज्‍यादा ढीली करनी पडेगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से देश भर में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना महंगा होने वाला है. अक्टूबर 2021 में जारी एक नोटिफिकेशन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालाय ने बताया था कि 1 अप्रैल 2022 से देशभर में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना महंगा हो जाएगा.

आठ गुना तक महंगा हुआ रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना

आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पहले के मुकाबले 8 गुना तक महंगा होने वाला है. इस नए नियम को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (23वां संशोधन) रूल्स, 2021 नाम दिया गया है. यह नियम 1 अप्रैल 2022 से देशभर में लागू होने जा रहे है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह नियम 15 साल पुराने वाहनों पर लागू होने वाले है. इस नियम के तहत 15 साल पुराने टू-व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल वाहनों सभी आएगें.

नए नियमों के लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए आपको पहले के मुकाबले काफी तगड़ी फीस देना होगा.

किस वाहन के लिए देनी होगी कितनी फीस

अगर बात फीस की कि जाए तो परिवहन मंत्रालय के नियम कहते है कि 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए कार मालिक को 5 हजार रुपये फीस अदा करना होगा जबकि पहले यह फीस मात्र 600 रुपये हुआ करती थी.

इसी तरह पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन काे रिन्यू कराने के लिए 300 रूपये के मुकाबले अब 1 हजार रुपये की फीस चुकाना होगा.

इसके अलावा 15 साल पुरानी बस या ट्रक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए पहले सिर्फ 1500 रूपये देने होते थे लेकिन अब इसकी फीस बढाकर 12,500 रुपये कर दी गई है.

इसके अलावा छोटो पैसेंजर मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए अब अपको अपनी जेब से 10 हजार रुपये खर्च करना होगा, पहले यह चार्च मात्र 1300 रुपये हुआ करता था.

इंपोर्टेड कार और बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए आपको क्रमश: 40 हजार रुपये और 10 हजार रुपये की फीस चुकाना होगा.

इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसे वक्‍त पर अपटेड करा ले, नहीं तो रिन्यू कराने वक्‍त आपको हर दिन के हिसाब से 50 रुपये लेट फीस चुकाना पड सकती है.

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