नई दिल्ली: 500 के पुराने नोट को लेकर केंद्र सरकार ने फिर से फैसला लिया है. 500 के पुराने नोट अब 15 दिसम्बर की जगह 10 दिसम्बर तक ही चलेंगे. आप इन नोटों का इस्तेमाल बस, मेट्रो और रेलवे से संबंधी कामों के लिए कर सकते हैं. टोल प्लाजा पर भी 500 के पुराने नोट लिए जा रहे हैं. टोल प्लाजा पर यह नोट 15 दिसम्बर तक चलेंगे.
यहां ध्यान दें कि इन पुराने नोटों को 10 तारीख के बाद, सिवाए टोल प्लाजा के, कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. यदि आपके पास ये नोट अभी भी पड़े हुए हैं तो आप इन्हें अपने खातों में जमा करवा सकते हैं.
सरकार ने 2 दिसंबर के दिन यह फैसला लिया था कि रेलवे, बस, अस्पताल, दवा और बिजली पानी के बिल जैसी ज़रूरी सुविधाओं में ये नोट 15 दिसंबर तक चलते रहेंगे. पहले ये नोट पेट्रोल पंपों और हवाई टिकट में भी इस्तेमाल हो रहे थे लेकिन 2 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से ये छूट खत्म कर दी गई.
बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर ही रहेगी, इस समय सीमा को फिलहाल न तो बढ़ाया गया है और न ही घटाया गया है. बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बैन करने के ऐलान के बाद लोगों को राहत देने के लिए इन नोटों के इस्तेमाल को लेकर समय समय पर छूट दी गई.
गुरुवार यानी आज ही किए गए ऐलान मुताबकि, यदि आप 2,000 रुपये तक की कोई वस्तु या सेवा की खरीद-फरोख्त अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो अब इस पर आपको सर्विस टैक्स नहीं देना होगा. कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई यह एक प्रोत्साहनपूर्ण और इन माध्यमों का उपयोग करने वालों के लिए राहत की खबर है. वर्तमान तक, आप इन ट्रांजैक्शन पर 15 फीसदी टैक्स पे करते रहे हैं. सरकार द्वारा की गई नई घोषणा आज यानी गुरुवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो रही है.