आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्या होगा अगर आपने भूल से गलत बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए? क्या यह पैसे आपको वापस मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इससे जुड़े नियम क्या हैं?
ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में कभी न कभी तो जरूर आए होंगे. हो सकता है कि आपने या आपके किसी परिचित ने ये गलती की हो और इसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने भूल से गलत बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और इससे जुड़े आरबीआई के नियम क्या कहते हैं.
क्या हैं आरबीआई के नियम
आरबीआई के अनुसार, पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का अकाउंट नंबर, इंफॉर्मेशन और अन्य सभी जानकारियां सही भरना भेजने वाले (Remitter/Originator) की जिम्मेदारी है. इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट में लाभार्थी के नाम की जानकारी देना जरूरी है. इसका मतलब यह है कि अकाउंट नंबर सही भरना पैसे भेजने वाले की जिम्मेदारी है. हालांकि गलतियां तो हो ही सकती हैं. अगर आपने पैसे गलत खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं और अकाउंट डिटेल्स अमान्य है, तो ऐसे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आपका पैसा अपने आप आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा.
अगर वैलिड अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर हो गए तो क्या करें?
आरबीआई के मुताबिक, “बैंकों को ऑनलाइन/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी के अकाउंट नंबर की जानकारी के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी के नाम की जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.” आरबीआई की अधिसूचना में आगे कहा गया है, “बैंकों से आम तौर पर अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले लाभार्थी के नाम और अकाउंट नंबर की जानकारी का मिलान करने की उम्मीद की जाती है.”
अपना पैसा कैसे वापस पाएं
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वेबसाइट में कहा गया है कि अगर पैसे भेजने के लिए जरूरी लाभार्थी डिटेल (जैसे MMID, मोबाइल नंबर) गलत हैं, तो ऐसे में ट्रांजेक्शन रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है. अगर आप एक अकाउंट नंबर के ज़रिए फंड भेज रहे हैं, तो उस अकाउंट नंबर की ठीक से जांच करें क्योंकि फंड केवल इसी के आधार पर ट्रांसफर की जाएगी.
- गलत ट्रांसफर के मामले में सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपने गलत लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है. आप कस्टमर केयर नंबर के ज़रिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं.
- अगर आप ब्रांच जा रहे हैं तो पहले आपको लेन-देन की तारीख व समय के साथ-साथ अपना और जिस खाते में फंड ट्रांसफर किया गया है उसका अकाउंट नंबर नोट कर लेना चाहिए. यह जानकारी आपसे वहां मांगी जा सकती है.
- आपको अपने ब्रांच में एक एप्लिकेशन सबमिट करना चाहिए और अगर जरूरी हो तो गलत ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट भी सबमिट कर दें.
- आपको अपने बैंक के ज़रिए उस बैंक और अकाउंट की जानकारी मिल जाएगी जहां गलती से फंड ट्रांसफर हुआ है. अगर फंड ट्रांसफर उसी बैंक के किसी खाते में हुआ है तो आप सीधे अकाउंट होल्डर की जानकारी ले सकते हैं और उसे पैसे वापस करने के लिए कह सकते हैं.
- लेकिन, अगर फंड ट्रांसफर किसी अन्य बैंक के खाते में हुआ है तो पैसे वापस लेने में थोड़ा समय लग सकता है. ऐसे में बेहतर यह है कि आप उस ब्रांच से संपर्क करें जहां वह खाता है और वहां इस संबंध में एक एप्लिकेशन सबमिट करें. इस तरह आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं.
- बैंक उस व्यक्ति के बैंक को सूचित करेगा जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर किया गया है. बैंक उस व्यक्ति की सहमति से उस पैसे को वापस करने के लिए कहेगा जो गलती से भेजे गए थे.
सहमति के बिना नहीं लिए जा सकते पैसे
जिस शख्स को गलती से फंड ट्रांसफर हुआ है, उसकी सहमति के बिना पैसे वापस नहीं लिए जा सकते. उस शख्स का यह स्वीकार करना जरूरी है कि वह पैसे उसके नहीं हैं और यह गलती से ट्रांसफर हुआ है. इसके बाद ही बैंक इस गलत ट्रांजेक्शन को रद्द कर सकता है और आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं.